तिलखन से खड़हर तक निर्माणाधीन मार्ग पर लटकी तलवार - कालपथ: विश्व की ताजातरीन खबरें, ब्रेकिंग अपडेट्स और प्रमुख घटनाएँ

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मंगलवार

तिलखन से खड़हर तक निर्माणाधीन मार्ग पर लटकी तलवार

 



तिलखन से खड़हर तक निर्माणाधीन मार्ग पर लटकी तलवार



     

    रीवा 21 मई 2024. आचार्य आशीष मिश्र

    सड़क निर्माण सांकेतिक चित्र
    तिलखन से खड़हर तक निर्माणाधीन मार्ग पर लटकी तलवार 


    कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में निर्माण कार्यों की विभागवार समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने निर्देश दिए कि निर्माणाधीन सड़कों के कार्य अभियान चलाकर 15 जून तक पूरे कराएं तथा जिन कार्यों में भू अर्जन या अतिक्रमण के कारण व्यवधान आ रहा हो वहाँ राजस्व विभाग के अधिकारियों से समन्वय बनाकर अवरोधों को दूर करते हुए तत्काल कार्य प्रारंभ कराएं। 


    कलेक्टर ने लोकनिर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वर्षाकाल से पहले डूबने वाले पुल-पुलियों की पहचान कर चेतावनी के बोर्ड लगवाएं तथा निर्माण कार्यों को इस स्तर तक पूर्ण करें ताकि वर्षा के कारण व्यवधान न आने पाए। उन्होंने कहा कि अनुबंध की समय सीमा में कार्य को पूर्ण कराने के लिए कार्यपालन यंत्री अपने स्तर पर संबंधित निर्माण एजेंसी व अधीनस्थ अधिकारियों की समीक्षा करें। कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान तिलखन से खड़हर टोला सड़क के चौड़ीकरण कार्य के लिए किसानों द्वारा भूमि उपलब्ध न कराने पर निर्देशित किया कि यदि एक सप्ताह में भूमि न प्राप्त हो तो उक्त कार्य को बंद कर दिया जाए। कलेक्टर ने शहर में पचमठा पहुंच मार्ग के कार्य को 15 जून तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने करहिया मण्डी के सामने अवरूद्ध कार्य को तत्काल प्रारंभ कराने के निर्देश एमपीआरडीसी के अधिकारी को दिए। बैठक में बताया गया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा जिले में 85 कार्य स्वीकृत हैं जिन्हें पूर्ण कराया जा रहा है। इस दौरान कार्यपालन यंत्री पीडब्ल्यूडी मनोज द्विवेदी, कार्यपालन यंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग शंकरलाल, कार्यपालन यंत्री एमपीआरडीसी उमेश सिंह सहित सेतु निर्माण विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।   


    कलेक्टर समग्र शिक्षा अभियान सहित विभागीय विकास कार्यो की आज करेंगी समीक्षा


      रीवा 21 मई 2024. कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल 22 मई को कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में प्रात: 11 बजे से आयोजित बैठक में समग्र शिक्षा अभियान की समीक्षा करेंगी। इस दौरान विभिन्न योजना अन्तर्गत विभागीय विकास कार्यों की समीक्षा की जायेगी। बैठक में शिक्षा विभाग के विभागीय विकास कार्यों की भी समीक्षा होगी। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यपालन यंत्री पीआईयू, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक शिक्षा मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, सीएमएचओ, सिविल सर्जन, डीईओ ट्रायवल, प्राचार्य सीएम राइज स्कूल एवं बीईओ व बीआरसीसी उपस्थित रहेंगे। 



    मतगणना के लिए मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण 24 मई को


      रीवा 21 मई 2024.  लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए मतगणना हेतु मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण 24 मई को प्रात: 11 बजे से कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में दिया जाएगा। 


    नरवाई में आग लगाने वालों पर होगी कठोर कार्यवाही

    रीवा 21 मई 2024. मऊगंज जिले में कृषकों तथा पशुपालकों को भूसे की उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा गर्मियों में होने वाली आग की दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मऊंगज अजय श्रीवास्तव द्वारा नरवाई जलाने पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए गये हैं। यह आदेश सम्पूर्ण मऊगंज जिले राजस्व सीमा में लागू रहेगा। आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी किया गया है। प्रतिबंध का उल्लंघन करके नरवाई जलाने पर दो एकड़ से कम जमीन वाले किसानों पर 2500 रुपए, दो से पाँच एकड़ तक के किसानों पर 5000 रुपए तथा पाँच एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों पर 15000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान परिस्थितियों में आदेश की व्यक्तिश: तामीली संभव नहीं है इसलिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के तहत आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। विभिन्न संचार माध्यमों से इसकी सूचना आमजनता को दी जा रही है। 


    जारी आदेश के अनुसार रबी फसलों की कटाई के बाद खेतों को आग के हवाले करने वाले किसानों के खिलाफ अब कठोर कार्यवाही की जाएगी। हार्वेस्टर के माध्यम से गेंहू की कटाई करने पर उसमें स्ट्रारीपर लगाना अनिवार्य होगा। जिन हार्वेस्टरों में अवशेष प्रबंधन सिस्टम नही होगा, उन्हें गेंहू काटने की अनुमति नही दी जायेगी आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। जिले में चलने वाले कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रारीपर लगाना अनिवार्य होगा। परिवहन अधिकारी इसकी निगरानी करें। इसका उल्लंघन करने वालों पर वैधानिक कार्यवाही करें। खेत में नरवाई जलाने से मिट्टी के कई लाभदायक सूक्ष्मजीव एवं जैविक कार्बन जलकर नष्ट हो जाते हैं। जिसके कारण मिट्टी कठोर हो जाती है। इसकी जल धारण क्षमता घट जाती है। इसलिए नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। 


    जारी आदेश के अनुसार पर्यावरण विभाग द्वारा जारी 2017 के नोटिफिकेशन में नरवाई जलाने पर दण्ड आरोपित करने का प्रावधान किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा भी फसल अवशेष अथवा नरवाई को जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उल्लंघन करने पर किसान पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। जारी आदेश को पालन कराने के लिए उप संचालक कृषि को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जिला दण्डाधिकारी ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को पटवारी के साथ नरवाई जलाने की घटनाओं का प्रतिवेदन तैयार कर तहसीलदार को भेजने के निर्देश दिए हैं। तहसीलदार नरवाई जलाने वाले किसानों की सुनवाई करके एसडीएम के माध्यम से अंतिम निराकरण के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक एवं समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व), तहसीलदार एवं कृषि विभाग के संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है।     

     


    ईव्हीएम की सीलिंग का प्रशिक्षण 28 मई को


      रीवा 21 मई 2024.  लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए मतगणना के उपरांत ईव्हीएम मशीनें सील कर ईव्हीएम वेयरहाउस में रखी जाएंगी। ईव्हीएम की सीलिंग व अन्य मतगणना से संबंधित पैकेट्स की सीलिंग का प्रशिक्षण 28 मई को शासकीय इंजीनियरिंग कालेज रीवा में दिया जाएगा। 


    वेतन 28 मई तक करें जनरेट


    रीवा 21 मई 2024. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी आरडी चौधरी ने जिले के सभी आहरण संवितरण अधिकारियों से 22 मई से 28 मई तक वेतन देयक जनरेट करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि सभी अधिकारी उक्त तिथि तक अनिवार्यत: वेतन देयक जनरेट कर दें जिससे एक जून को शत-प्रतिशत अधिकारियों-कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जा सके। समय पर वेतन जनरेट न करने पर माह की प्रथम तारीख को वेतन दिया जाना संभव नहीं होगा। जिन अधिकारियों, कर्मचारियों का वेतन किसी कारणवश रोक गया है, उन्हें छोड़कर शेष सभी के वेतन देयक जनरेट कर दें। 



    मतगणना दलों का प्रथम चक्र का प्रशिक्षण 27 मई को


      रीवा 21 मई 2024.  लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए मतगणना 4 जून को शासकीय इंजीनियरिंग कालेज रीवा में की जाएगी। मतगणना के लिए नियुक्त मतगणना दलों को प्रथम चक्र का प्रशिक्षण 27 मई को प्रात: 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दिया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने मतगणना दलों के लिए नियुक्त अधिकारियों-कर्मचारियों को शासकीय टीआरएस कालेज में प्रशिक्षण में उपस्थिति के निर्देश दिए हैं। प्रशिक्षण में काउंटिंग सुपर वाइजर एवं काउंटिंग सहायक, माइक्रो आब्जर्वर भी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।  


    ईटीपीबीएस एवं इनकोर का प्रशिक्षण 27 मई को


      रीवा 21 मई 2024. लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए मतगणना हेतु ईटीपीबीएस एवं इनकोर का प्रशिक्षण टीआरएस महाविद्यालय के दो कक्षों में 27 मई को संपन्न होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने संबंधितों को प्रशिक्षण में उपस्थिति के निर्देश दिए हैं। 



    मतगणना कर्मियों का द्वितीय चक्र का प्रशिक्षण 3 जून को


      रीवा 21 मई 2024.  लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए मतगणना कार्य में संलग्न मतगणना कर्मियों का द्वितीय चक्र का प्रशिक्षण 3 जून को टीआरएस कालेज रीवा में प्रात: 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दिया जाएगा। प्रशिक्षण में पोस्टल बैलेट की गणना का भी प्रशिक्षण संबंधितों को दिया जाएगा। 


    प्री मानसून मेंटिनेंस के कारण अतरैला सबस्टेशन आज प्रात: 9 बजे से बंद रहेगा


    रीवा 21 मई 2024. प्री मानसून टेÏस्टग कार्य 132/33 केव्ही 50 एमव्हीए टाल एक्समर पर प्रात: 9 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक किया जायेगा जिसके कारण 132 केव्ही सबस्टेशन अतरैला आज 22 मई बंद रहेगा। अधीक्षण अभियंता संचा. संधा. ने बताया कि मेन्टिनेंस कार्य के कारण अतरैला, पनवार, फीडर बंद रहेंगे एवं रामबाग 132 केव्ही उपकेन्द्र कटरा से फीड रहेगा। 

     

    अपहरण काण्ड में शामिल अन्तर्राज्यीय गिरोह के अपराधियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा


      रीवा 21 मई 2024.  संतबहादुर उर्फ लाला के अपहरण काण्ड में शामिल अन्तर्राज्यीय गिरोह के अपराधियों को अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय श्री प्रवीण पटेल द्वारा दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। सीधी निवासी संतबहादुर उर्फ लाला का बलविंदर उर्फ राजेश सिंह निवासी परौंधी जिला औरंगाबाद, नारायण लोहार निवासी नानक नगर गली नम्बर दो भवरकुआं इंदौर, संजू उर्फ धनेन्द्र प्रताप सिंह निवासी गंगेव मठा मनगवां तथा अजीत सिंह उर्फ अभिषेक निवासी पार्वती काशीचक नवादा बिहार द्वारा फिरौती के लिए गुढ़ के मोहनिया घाटी से वर्ष 2018 में अपहरण किया गया था। अपराध सिद्ध होने पर न्यायाधीश द्वारा आरोपीगणों को सश्रम आजीवन कारावास एवं पाँच-पाँच हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया गया है। 

      


    ए.डी.आर. सेन्टर में कार्यशाला एवं विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न


    रीवा 21 मई 2024. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राकेश मोहन प्रधान के मार्गदर्शन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आशीर्वाद भिलाला के नेतृत्व में ए.डी.आर.सेन्टर जिला न्यायालय में कार्यशाला / विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपराध पीडित विवाद विहीन ग्राम योजना, मध्यस्थता, लोक अदालत, गरीबी उन्मूलन, किशोर न्याय अधिनियम, पाक्सो, नशा मुक्त एवं नालसा तथा सालसा के समस्त योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुये कहा कि सबको समान न्याय मिले और सभी की न्याय तक पहुँच हो एक समतामूलक समाज की यही पहचान होती है और इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है। 


    जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अभय कुमार मिश्रा ने विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी। शिविर में शासकीय विधि महाविद्यालय के प्राचार्य योगेन्द्र तिवारी ने संविधान में विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी। एल.ए.डी.सी के लीगल असिस्टेंट काउसेल अनीश पाण्डेय ने लीगल एड. डिफेस काउंसेल सिस्टम के बारे में बताया। स्वागत उद्ववोधन रफीक मनिहार ने दिया एवं संचालन कु.प्रिया मिश्रा ने किया। शिविर में विधि महाविद्यालय के छात्र-छात्राये उपस्थित रहे।



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